मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक को अदालत से मंजूरी

 

मुंबई मुंबई में कबूतरखानों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी बरकरार रखा, जिससे जैन समुदाय को बड़ा झटका लगा है यह रोक बीएमसी ने मानवीय स्वास्थ्य को खतरे के मद्देनजर लगाई थी जिसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया याचिकाकर्ताओं का कहना था कि करीब एक दशक से मुंबई में 51 तय स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने की अनुमति थी जिसे बीएमसी ने अचानक बंद कर दिया उनका आरोप था कि हाईकोर्ट ने बिना पूरी दलील सुने जल्दबाजी में आदेश दिया बीएमसी की सख्त कार्रवाई
बैन लागू होने के बाद बीएमसी लगातार कार्रवाई कर रही है अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है शिवाजी पार्क माहिम और गिरगांव में 1 अगस्त से अब तक बीएमसी ने 32,000 रुपये का जुर्माना वसूला है, जिसमें सबसे ज्यादा 6,000 रुपये गोरेगांव पश्चिम और 5,500 रुपये दादर से वसूले गए बीएमसी ने ठोस अपशिष्ट विभाग के कर्मचारियों को अलग अलग इलाकों में तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है दादर कबूतरखाना इलाके में बैरिकेडिंग तिरपाल कवर और दंगा नियंत्रण दल सहित भारी पुलिस बल तैनात है 6 अगस्त को जैन समाज ने दादर कबूतरखाना के पास विरोध प्रदर्शन किया था और तिरपाल फाड़ दी थी जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय ने चेतावनी दी थी

हिमांशु कश्यप जिला व्यूरो चीफ मथुरा

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