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“ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी”- अमेरिकी र्कोर्ट।
अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया।
जजों ने कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया।
राष्ट्रपति को हर देश पर मनमाना टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए टैरिफ पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई।
कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है।
ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया और कहा – ये फैसला अमेरिका को बर्बाद कर देगा।
व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने कानून के अनुसार ही काम किया और जीत हमारी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, ये फैसला अमेरिकी व्यापार को नुकसान से बचाने वाला है।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही रुख अपनाता है तो यह ट्रंप सरकार के लिए बड़ी चेतावनी साबित होगी।
