
समाचार 18 न्यूज़ के लिए रोहित टंडन की खास रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है..
हाईकोर्ट ने मुकदमे वापस लेने की दी अनुमति जारी कर दी है.. जो मुकदमे वापस लिए जाएंगे उनमें कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन, चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा से जुड़े मामले हैं.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद महोबा में उमा भारती, मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान, अलीगढ़ में ठाकुर जयवीर सिंह और सुरेश राणा, आजमगढ़ में नीलम सोनकर, उन्नाव में अनिल सिंह, शामली में अशरफ अली खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे.
इसी तरह कानपुर में अभिजीत सिंह सांगा, जौनपुर में सीमा द्विवेदी, बुलंदशहर में विजेंद्र सिंह, कुशीनगर में विवेकानंद पांडे, बुलंदशहर में मीनाक्षी सिंह, महाराजगंज में जय मंगल कनौजिया, मुजफ्फरनगर में राजपाल बालियान, हाथरस में प्रदीप चौधरी के मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे।
