यूपी में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सघन जांच के लिए आदेश जारी, सभी 75 जिलों में लागू होगा आदेश, टीम गठित

 

रिपोर्ट रोहित टंडन नेशनल ब्यूरो हेड चीफ़
उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जाँच हेतु आदेश 1. टीम गठन प्रत्येक मण्डलायुक्त अपने-अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद हेतु अलग-अलग विशेष जाँच टीम गठित करेंगे. टीम में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे: एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक पुलिस विभाग का अधिकारी एक शिक्षा विभाग का अधिकारी 2. जाँच की कार्यप्रणाली प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लिया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं. संचालित सभी कोर्स की सूची प्राप्त की जाए और उनके साथ सम्बंधित मान्यता-पत्र अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड/नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख हो. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है. 3. अनियमितता पर कार्रवाई यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
ऐसे मामलों में छात्रों से लिए गए संपूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी. 4. रिपोर्टिंग एवं समय-सीमा जाँच प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए.
प्रत्येक जनपद से प्राप्त रिपोर्ट संकलित कर 15 दिन के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट प्रेषित करना अनिवार्य होगा. 5. उत्तरदायित्व मण्डलायुक्त जाँच कार्यवाही की समस्त प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई न हो।

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