
इंडिगो ने कस्टम ड्यूटी रिफंड के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने री-इम्पोर्ट किए गए एयरक्राफ्ट पर वसूली गई करीब 900 करोड़ रूपये से अधिक की कस्टम ड्यूटी के रिफंड की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इंडिगो का कहना है कि जिन विमानों को मेंटेनेंस और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए भारत से बाहर भेजा गया था, उनके दोबारा भारत लौटने पर कस्टम विभाग द्वारा भारी-भरकम शुल्क लगाया गया, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। कंपनी ने इसे अनुचित वसूली बताते हुए रिफंड की मांग की है.
हाल के दिनों पर फ्लाइट के कैंसिल होने पर कई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस पहुंची और यह मामला री-इम्पोर्ट किए गए विमानों पर वसूली गई भारी-भरकम कस्टम ड्यूटी को लेकर था. इंडिगो एयरलाइंस और केंद्र सरकार के विभागों के बीच जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.
एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने करीब 900 करोड़ की वसूली गई कस्टम ड्यूटी रिफंड के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कंपनी का कहना है कि जिन एयरक्राफ्ट को अनिवार्य मेंटेनेंस, रिपेयर्स और तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए विदेश भेजा गया था वे जब भारत लौटे तो कस्टम विभाग ने गलत तरीके से भारी शुल्क लगा दिया.
