
सुधा सिंह ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर
विधायक रानीगंज आर के वर्मा से हुई टेलीफोन पर वार्ता।
विधायक आर के वर्मा ने कहा विधायक के साथ बदसुलूकी विशेषाधिकार हनन का है मामला,
इलाज के दौरान मृत्यु पर पैसे की तंगी की वजह से शव को रोकना है अपराध,राज्य मेडिकल काउंसिल में करें शिकायत,माननीय सुप्रीमकोर्ट का आदेश है कि अस्पताल तुरंत शव को परिजन को सौंपे न कि बंधक बनाए।
सुप्रीमकोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देश के अनुसार बिल के भुगतान विवाद के कारण शव को रोकना एक अपराध औऱ गैर मानवीय कृत है ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 341/342 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है,अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
आगे उन्होंने ने बताया कि ऐसा कृत्य बिल्कुल बरदास्त नही किया जाएगा।इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाएगा।
